प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के स्टाम्प शुल्क में छूट
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के लाभार्थियों हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट

 

- रजिस्ट्री पर 500 ₹ से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी : रवीन्द्र जायसवाल

 

लखनऊ, 25 सितम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा बनाये गये दुर्बल आय वर्ग (ईडब्लूएस) के भवनों के हस्तांतरण के लिए विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्री पर 500 ₹ से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की है।

यह जानकारी देते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह छूट तभी अनुमन्य होगी, जब आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश व उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, मुख्य विकास अधिकारी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री पर इस तथ्य की पुष्टि की जायेगी। उन्होंने बताया कि साक्षी के रूप में विकास प्राधिकरण/विकास परिषद हस्ताक्षर भी करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन निर्मित दुर्बल आयवर्ग के अंतरण का निष्पादन किया जायेगा।