लखनऊ। प्रदेश में माल्स में अधिकृत श्रेणियों की मदिरा की बिक्री का मार्ग प्रशस्त करते हुये माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा उतर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर. संजय भूसरेड्डी ने बताया है कि वर्तमान में विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स में होती है। पूर्व में माल्स में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के प्राविधान नहीं थे। सील्ड बोतलों में माल्स में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु प्रपत्र वि म-4-ग में लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे। यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होंगी।
यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म अथवा सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। माल जिनमें ऐसी दुकाने खोली जायेंगी, उसका न्यूनतम प्लिंथ ऐरिया 10000 वर्ग फीट होना चाहिये जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं। प्रीमियम रिटेल वेंण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिये और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी। दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।
प्रीमियम रिटेल वेंण्ड केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकेंगे। वेण्ड के परिसर में मदिरा के सेवन की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रीमियम रिटेल वेंण्ड की बिक्री कर सकते हैं। इनमें आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड (बीआईओ), भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच या इससे उच्च श्रेणी के ब्राण्ड, ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त ब्राण्ड, वोदका एवं रम के 700 ₹ से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्राण्ड, 160 ₹ या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्राण्ड है। माल्स में खरीददारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुये मदिरा के प्रीमियम ब्राण्डों की माल्स में बिक्री की अनुमति देते हुये नियमावली बनायी गयी है। इन दुकानों द्वारा अच्छी खरीददारी के अनुभव के साथ ही भारतीय एवं आयातित मदिरा के विविध प्रकार के ब्राण्डों तक पारखियों की पहुंच तथा चयन की सुविधा प्रदान की जायेगी।