ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए 5000 रूपये ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए धनराशि न होने की दशा में ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को 5000 रूपये की धनराशि अन्त्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार में कोई भी सदस्य नही है जो अंत्येष्टि/अन्तिम संस्कार के कार्य को कर सके उन परिस्थितियों में ग्राम पंचायते 5000 रूपये की धनराशि का व्यय करते हुए अंत्येष्टि की व्यवस्था करायेंगी।
यह जानकारी पंचायतीराज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने दी है। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होने बताया कि ग्रामीण अंचल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इस लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिवार को एक-बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रूपयें की आर्थिक सहायता राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से करायेगी। इस कार्यवाही के साथ-साथ सम्बधित व्यक्ति व परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी की जायेगी ताकि आने वाले दिनों में उनके भरण-पोषण के लिए नियमित राशन प्राप्त हो सके।
श्री चैधरी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार के सदस्य गरीबी की वजह से कतिपय परिस्थितियों में अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नही होते है। यद्यपि बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। अगर किसी परिवार के पास उपरोक्त योजनाओं का लाभ कार्ड न होने की वजह से नही मिल पा रहा है तो उन्हें तत्काल एक-बारीय इलाज के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से 2000 रूपयें की धनराशि उपलब्ध करायेंगी। यह सहायता राशि उपलब्ध कराने के उपरान्त परिवार को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
श्री चैधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को आकस्मिकता की स्थिति में व आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों की वजह से भुखमरी का सामना, इलाज कराने में आर्थिक तंगी व किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उचित दाह संस्कार/अंत्येष्टि न हो पाने की स्थिति उत्पन्न नही होनी चाहिए। आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी परिवार अथवा सदस्य को भुखमरी, बीमारी से इलाज में परेशानी व अन्त्येष्टि करने में असमर्थता की स्थिति न हो इसके लिए शासन ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग अनुमन्य करने का निर्णय लिया है।